जघन्य सनसनीखेज मामले में हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास, लगाया अर्थदंड, देखिए यह खबर - India2day news

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सोमवार, 16 जनवरी 2023

जघन्य सनसनीखेज मामले में हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास, लगाया अर्थदंड, देखिए यह खबर




हमारा इंडिया न्यूज (हर पल हर खबर) मध्यप्रदेश/जबलपुर।घटना  का विवरण-  थाना पनागर में  किशोर पटेल ने सूचना दी थी कि  दिनांक 21.05.2019 को  उसका भाई राजेन्द्र पटेल रात्रि करीब 8.30 बजे अपने खेत में टमाटर की रखवाली करने के लिए गया था जिसका लगभग रात्रि 10.00 बजे जय कुमार के मोबाइल पर फोन आया कि खेत में लगे टमाटर  चक्रेश काछी ने चोरी से तोडे है चोरी से तोडे हुये टमाटर लेकर  अभी आता हूॅ परन्तु आधे घंटे तक भाई नहीं आया, खेत जाकर देखने पर राजेन्द्र नहीं मिला, सूचना पर  गुम इंसान  कायम कर तलाश की गयी । दौरान तलाश के  राजेन्द्र पटेल का शव किशन लाल काछी के खेत में पडा हुआ मिला, शरीर पर धारदार हथियार की चोटे थी । पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये थाना पनागर में अपराध क्रं. 399/19  धारा 302, 201 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर पतासाजी करते हुये आरोपी चक्रेश कुमार काछी पटेल को विधिवत गिरफ्तार कर  विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

               

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक  श्रीमति पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।         


जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्णगोपाल तिवारी द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

 

श्री कृष्णगोपाल तिवारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी चक्रेश कुमार पटेल को थाना पनागर के अप0 क्रं0 399/19  अंतर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

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